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Atal Pension Yojana : अटल पेंशन योजना (ऐपीवाय) के बारे में जानकारी .

Atal Pension Yojana : अटल पेंशन योजना राष्ट्रीय पेंशन योजना पर आधारित है जिसका उद्देश्य भारत के सभी नागरिकों को 60 वर्ष के बाद एक निश्चित पेंशन से पैसा उपलभ्ध कराना है।

Atal Pension Yojana : अटल पेंशन योजना (ए.पी.वाई.) 18-40 वर्ष वर्ग के सभी बचत खाता धारकों के लिए उनके वृद्ध आयुष्य को सुरक्षित करना ही इस योजना उद्देश्य है।ये योजना असंगठित क्षेत्र के कामगारों के बीच दीर्घायु जोखिमों को भी संबोधित करती है , और कामगारों को उनकी सेवानिवृत्ति तक स्वइच्छ्या से बचत करने के लिए प्रोत्साहित करती है।

अटल पेंशन योजना पात्रता :

अटल पेंशन योजना में शामिल होने के लिए आपकी ऐज 18 साल और 40 साल तक होनी जरुरी है । सेवानिवृत्‍त होने और पेंशन शुरू होने की उम्र 60 साल होगी। इसलिए अटल पेंशन योजना के तहत ग्राहक द्वारा योगदान की कमसे काम अवधि 20 वर्ष या उससे अधिक होगी।

पात्र श्रेणी के अंतर्गत सभी बैंक के खाता धारक खातों में ऑटो डेबिट सुविधा के साथ में अटल पेंशन योजना शामिल हो सकते हैं, जिससे राशि आपके अकाउंट से ऑटोमैटिक काम हो जाएगी। बैंक के किसी भी चार्जेस से बचने के लिए अटल पेंशन योजना धारक ग्राहक ने आपने अकाउंट पर दिए गए निर्धार पर कुल राशी को रखना बेहद जरुरी है। यह राशि अगर आपके खाते में दिए गए तिथि पर नहीं है , तो आपको इसका दंड भी भरना पड़ता है।

अटल पेंशन योजना का दंड इस प्रकार होगा :

• 100 रुपये प्रति महीने के योगदान के लिए 1 रुपये प्रति महीना।
• 101 से 500/- रुपये प्रति महीने के योगदान के लिए 2 रुपये प्रति महीना।
• 501/- से 1000/- प्रति महीने के बीच योगदान के लिए 5 रुपये प्रति महीना।
• 1001/- रुपये प्रति महीने के योगदान के लिए 10 रुपये प्रति महीना।

केंद्र सरकार भी कुल योगदान का 50% या 1000 रुपये प्रति वर्ष, जो भी कम हो, प्रत्येक पात्र ग्राहक के खाते में 5 साल की अवधि के लिए, यानी वित्तीय वर्ष 2015-16 से 2019-20 तक, सह योगदान देगी। जो 1 जून, 2015 और 31 दिसंबर, 2015 की अवधि के बीच अटल पेंशन योजना में शामिल हुए हैं और जो किसी वैधानिक सामाजिक सुरक्षा योजना के सदस्य नहीं हैं और जो आयकर दाता नहीं हैं। हालांकि यह योजना इस तिथि के बाद भी जारी रहेगी लेकिन सरकारी सह-अंशदान उपलब्ध नहीं होगा।

अटल पेंशन योजना के फायदे :

60 साल की उम्र तक पहुंचने पर या सेवानिवृत्‍त होने पर
60 वर्ष के आयुष्य तक पहुंचने पर ग्राहक को तीन लाभ प्राप्त होंगे:
(i) कम से कम पेंशन राशि की गारंटी:अटल पेंशन योजना के अंतर्गत प्रत्येक ग्राहक को 60 वर्ष की आयु के बाद मृत्यु तक 1000 रुपये प्रति महीना , या 2000 रुपये प्रति महीना , या 3000 रुपये प्रति महीना , या 4000 रुपये प्रति महीना , या 5000 रुपये प्रति महीना की गारंटी पर पेंशन प्राप्त होगी।.

(ii) जीवन साथी को कम से कम पेंशन राशि की गारंटी : योजना धारक की मृत्यु के बाद, योजना धारक का पति या पत्नी की मृत्यु तक, योजना धारक के समान पेंशन राशि प्राप्त करने का हक मिलता है ।.

(iii) योजना धारक के नॉमिनी व्यक्ति को पेंशन राशि की गॅरंटी : योजना धारक और पति या पत्नी दोनों की मृत्यु के बाद, योजना धारक का नॉमिनी 60 वर्ष की आयुष्य तक संचित पेंशन धन प्राप्त करने का हक होगा।

अटल पेंशन योजना में योगदान धारा 80 सी.सी.डी.(1) (CCD ) (1) के अंतर्गत राष्ट्रीय पेंशन योजना (एन.पी.एस.) के समान कर लाभ के लिए पात्र होता है।

यदि सदस्य 60 वर्ष की आयुष्य से पहले अटल पेंशन योजना (APY) से स्वैइच्छिक रूप से बाहर निकलता है, तो उससे केवल उसके द्वारा किए गए योगदान और उन पर सिर्फ वास्तविक मुद्दल रक्कम (खाता रख रखाव शुल्क काटने के बाद) की राशि वापस की जाएगी।

हालांकि, उन सदस्यों के मामले में जिन्होंने 31 मार्च 2016 से पहले योजना में शामिल होकर सरकार की सह-योगदान राशि प्राप्त की है, उन्हें यह सह-योगदान और उस पर अर्जित आय वापस नहीं मिलेगी।

यदि सदस्य की मृत्यु 60 वर्ष से पहले हो जाता है, तो सदस्य के पत्नी के पास इस विकल्प का अधिकार होगा कि वे सदस्य के अटल पेंशन योजना के खाते में योगदान जारी रखें, जिसे पत्नी के नाम पर बनाए रखा जा सकता है, जब तक कि मूल सदस्य 60 वर्ष का होता नहीं ।

सदस्य के पत्नी को सदस्य के समान पेंशन राशि मिलने का अधिकार होगा, जब तक कि पत्नी की मृत्यु नहीं हो जाती। तब तक ये अटल पेंशन योजना का खाता और पेंशन राशि पत्नी को अपने नाम के खाते और पेंशन राशि (से अलग ) के अलावा होगी, यदि पत्नी का अपना अटल पेंशन योजना का खाता है तो।

अटल पेंशन योजना आवेदन :

कोई भी व्यक्ति अपने नेट बैंकिंग सुविधा का उपयोग करके ऑनलाइन अटल पेंशन योजना खाता खोल सकता है। आवेदक अपने इंटरनेट बैंकिंग खाते में लॉगिन करके डैशबोर्ड पर अटल पेंशन योज खोज सकता है। ग्राहक को बुनियादी और नामांकित व्यक्ति की जानकारी भरनी होगी। ग्राहक को खाते से प्रीमियम की ऑटो डेबिट के लिए सहमति देनी होगी और फॉर्म जमा करना होगा।

वेबसाइट “https://enps.nsdl.com/eNPS/NationalPensionSystem.html” पर जाएं और “अटल पेंशन योजना” चुनें।
“APY पंजीकरण” चुनें।
फॉर्म में अपनी सही जानकारी भरे जो आधार कार्ड और पैन कार्ड से मैच करती हो। कोई भी व्यक्ति केवाईसी को 3 विकल्पों के माध्यम से पूरा कर सकता है:

ऑफ़लाइन केवाईसी: जिसमें व्यक्ति को आधार की XML फ़ाइल अपलोड करनी होती है।
आधार: जिसमें केवाईसी मोबाइल नंबर पर ओटीपी वेरिफिकेशन के माध्यम से किया जाता है जो आधार से पंजीकृत होता है।
वर्चुअल आईडी: जिसमें केवाईसी के लिए आधार वर्चुअल आईडी बनाई जाती है।
नागरिक इनमें से किसी एक विकल्प को चुन सकते है।

एक बार जब सही जानकारी भरी जाती हैं , तो एक पावती संख्या उत्पन्न होती है।

नागरिक को फिर व्यक्तिगत विवरण भरना होता है और उसे 60 साल बाद मिलने वाली पेंशन की राशि तय करनी होती है। नागरिक को इस योजना के लिए योगदान की आवृत्ति भी तय करनी होती है।

एक बार जब नागरिक व्यक्तिगत विवरण की पुष्टि करता है, तो उसे नामांकित व्यक्ति की जानकारी भरनी होती है।

व्यक्तिगत और नामांकित व्यक्ति की जानकारी जमा करने के बाद, नागरिक को एनएसडीएल की वेबसाइट पर ई-साइन के लिए पुनर्निर्देशित किया जाता है।

आधार ओटीपी व्हेरिफाय होने के बाद, नागरिक अटल पेंशन योजना (APY) में सफलतापूर्वक पंजीकृत हो जाता है। कोई भी व्यक्ति ई-APY पोर्टल या बैंकों के वेब पोर्टल के माध्यम से डिजिटल रूप से भी इसमें शामिल हो सकता है।

अगर आपको ऑनलाइन माध्यम से व्हेरिफिकेशन नहीं करना आता है , तो आप बैंक में जाकर ऑफलाइन के माध्यम से अटल पेंशन योजना का लाभ उठा सकते है।

अटल पेंशन योजना का सही पोर्टल https://enps.nsdl.com/eNPS/NationalPensionSystem.html पर जाकर योजना का लाभ उठाये।

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