Ayushman Bharat | प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना | आयुष्मान भारत
Ayushman Bharat :
पीएम-जेएवाई (प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना) ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के कम आय वाले परिवारों के लिए एक स्वास्थ्य बीमा योजना है। इस योजना का उद्देश्य गरीबों को सस्ती स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं प्रदान करना है।
पीएम-जेएवाई की मुख्य विशेषताएं :
1. दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना : यह पूरी तरह से सरकार द्वारा वित्तपोषित योजना है, जो भारत में सार्वजनिक और निजी अस्पतालों के माध्यमिक और तृतीयक देखभाल के लिए प्रति वर्ष प्रति परिवार 5 लाख रुपये का कवर प्रदान करती है।
2. 10.74 करोड़ से अधिक परिवार : योजना के तहत 10.74 करोड़ से अधिक गरीब और कमजोर हकदार परिवार (लगभग 50 करोड़ लाभार्थी) इन लाभों के लिए पात्र हैं।
3. कैशलेस स्वास्थ्य सेवाएं : पीएम-जेएवाई लाभार्थियों को अस्पताल में कैशलेस स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच प्रदान करती है, जिससे उन्हें सेवा के बिंदु पर सीधे स्वास्थ्य देखभाल मिलती है।
4. आर्थिक बोझ से राहत : इस योजना का उद्देश्य चिकित्सा उपचार पर भारी खर्च को कम करना है, जो हर साल लगभग 6 करोड़ भारतीयों को गरीबी में धकेल देता है।
5. अस्पताल में भर्ती से पहले और बाद की देखभाल : यह योजना अस्पताल में भर्ती से पहले के 3 दिनों और भर्ती के बाद के 15 दिनों तक के निदान और दवाओं के खर्चों को कवर करती है।
6. कोई सीमा नहीं : इस योजना में परिवार के आकार, उम्र या लिंग पर कोई प्रतिबंध नहीं है। साथ ही, पहले से मौजूद सभी बीमारियां पहले दिन से कवर की जाती हैं।
7. राष्ट्रव्यापी पोर्टेबिलिटी : योजना के लाभ पूरे देश में पोर्टेबल हैं, यानी लाभार्थी भारत में किसी भी सार्वजनिक या निजी अस्पताल में कैशलेस उपचार प्राप्त कर सकता है।
8. विस्तृत चिकित्सा प्रक्रियाएं : इसमें लगभग 1,393 चिकित्सा प्रक्रियाएं शामिल हैं, जो उपचार से संबंधित सभी लागतों को कवर करती हैं, जैसे दवाएं, आपूर्ति, नैदानिक सेवाएं, चिकित्सक की फीस, कमरे का शुल्क, सर्जन शुल्क, ऑपरेशन थिएटर (ओटी) और आईसीयू शुल्क, आदि।
9. सरकारी और निजी अस्पतालों में समान सुविधाएं : सरकारी अस्पतालों को भी स्वास्थ्य सेवाओं के लिए निजी अस्पतालों के बराबर प्रतिपूर्ति की जाती है।
आयुष्मान भारत योजना के फायदे :
पैनल में शामिल स्वास्थ्य देखभाल प्रदाताओं (ईएचसीपी) के नेटवर्क के माध्यम से द्वितीयक और तृतीयक देखभाल के लिए अस्पताल में भर्ती होने पर प्रति वर्ष प्रति परिवार 5,00,000 रुपये तक का स्वास्थ्य कवरेज प्रदान किया जाता है।
इस योजना में उपचार के निम्नलिखित घटकों पर होने वाले सभी खर्चों को शामिल किया गया है:
– चिकित्सा परीक्षा, उपचार और परामर्श
– अस्पताल में भर्ती होने से पहले का उपचार
– दवाएं और चिकित्सा संबंधी उपभोज्य वस्तुएं
– गैर-गहन और गहन देखभाल सेवाएं
– नैदानिक और प्रयोगशाला जांच
– चिकित्सा प्रत्यारोपण सेवाएं (जहां आवश्यक हो)
– आवास लाभ
– भोजन सेवाएं
– उपचार के दौरान उत्पन्न होने वाली जटिलताएं
– अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद 15 दिनों तक अनुवर्ती देखभाल
पहले से मौजूद बीमारियों को पहले ही दिन से कवर किया जाता है।
परिवार के आकार, उम्र या लिंग के आधार पर कोई प्रतिबंध नहीं है।
इस योजना के तहत लाभार्थियों को सार्वजनिक और निजी दोनों अस्पतालों में कैशलेस और पेपरलेस सेवाएं प्राप्त होती हैं।
योजना के लाभ पूरे देश में पोर्टेबल हैं, यानी लाभार्थी देश के किसी भी हिस्से में इन सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं।
आयुष्मान भारत योजना पात्रता :
ग्रामीण क्षेत्रों के लिए :
– ऐसे परिवार जिनके पास कच्ची दीवारों और कच्ची छत के साथ केवल एक कमरा है।
– ऐसे परिवार जिनमें 16 से 59 वर्ष की आयु के बीच कोई वयस्क सदस्य नहीं है।
– ऐसे परिवार जिनमें 16 से 59 वर्ष की आयु के बीच कोई वयस्क पुरुष सदस्य नहीं है और परिवार की मुखिया महिला है।
– ऐसे परिवार जिनमें कोई दिव्यांग सदस्य है और कोई भी सक्षम शारीरिक वयस्क सदस्य नहीं है।
– एससी/एसटी (अनुसूचित जाति/जनजाति) परिवार।
– भूमिहीन परिवार जो अपनी आय का बड़ा हिस्सा शारीरिक अस्थिर श्रम से प्राप्त करते हैं।
– ऐसे परिवार जिनमें निम्न में से कोई एक स्थिति हो: आश्रय रहित घर, निराश्रित, भिक्षा पर जीवनयापन करने वाले, हाथ से मैला ढोने वाले, आदिम आदिवासी समूह, कानूनी रूप से मुक्त बंधुआ मजदूर।
शहरी क्षेत्रों के लिए :
– कचरा बीनने वाले
– भिखारी
– घरेलू नौकर
– स्ट्रीट वेंडर/मोची/हॉकर/सड़कों पर काम करने वाले अन्य सेवा प्रदाता
– निर्माण श्रमिक / प्लंबर / राजमिस्त्री / मजदूर / पेंटर / वेल्डर / सुरक्षा गार्ड / कुली और अन्य हेड-लोड मजदूर
– स्वीपर/सफाई कर्मचारी/ माली
– घर पर काम करने वाले / कारीगर / हस्तशिल्प कामगार / दर्जी
– परिवहन कर्मचारी / चालक / कंडक्टर / हेल्पर से चालक और कंडक्टर / गाड़ी खींचने वाले / रिक्शा चालक
– दुकान कर्मचारी / सहायक / छोटे प्रतिष्ठान में चपरासी / सहायक / वितरण सहायक / अटेंडेंट / वेटर
– इलेक्ट्रिशियन / मैकेनिक / असेंबलर / मरम्मत कर्मचारी
– धोबी / चौकीदार
आयुष्मान भारत योजना ऑनलइन प्रक्रीया :
यह जांचने के लिए कि आप लाभार्थी हैं या नहीं, आप अपने मोबाइल नंबर का उपयोग करके https://mera.pmjay.gov.in/search/login पर लॉगिन कर सकते हैं।
योजना के तहत लाभ का दावा करने के लिए आपको कहीं भी नामांकन करने की आवश्यकता नहीं है।
लाभ का दावा करने के लिए, आप निकटतम सूचीबद्ध अस्पताल या सामुदायिक सेवा केंद्र (CSC) में जाकर अपनी पहचान करवा सकते हैं।
आयुष्मान भारत योजना के दस्तावेज :
अस्पताल में भर्ती होने के समय लाभार्थी को अपना पीएमजेएवाई कार्ड एक पहचान प्रमाण (वोटर आईडी, पैन कार्ड, लाइसेंस आदि) के साथ दिखाना होगा।
आयुष्मान भारत योजना FAQs :