Bandhkam Kamgar Yojana | बांधकाम कामगार योजना के अंतर्गत कामगार को मिलेंगे ५००० रुपये | Kamgar Kalyan Yojana |
Bandhkam Kamgar Yojana : महाराष्ट्र राज्य सरकार और महाराष्ट्र इमारत व बांधकाम कामगार कल्याण मंडल द्वारा बांधकाम कामगार योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के अंतर्गत राज्य के श्रमिकों को 5000 रुपये की वित्तीय मदद, घरेलू उपयोग की वस्तुएं, सुरक्षा किट, और राज्य सरकार की 78 से अधिक योजनाओं का सीधा लाभ प्रदान किया जाता है। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए श्रमिकों को बांधकाम कामगार योजना ऑनलाइन फॉर्म भरना अनिवार्य है।
श्रमिकों को अपनी आर्थिक कमजोरी के कारण अपने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इस समस्या के समाधान के लिए, महाराष्ट्र सरकार ने मई 2014 में बांधकाम कामगार योजना की शुरुआत की थी। इस योजना का उद्देश्य राज्य के बांधकाम श्रमिकों को आर्थिक सहायता प्रदान करना और सुरक्षा के लिए उन्हें सुरक्षा किट उपलब्ध कराना है। इसके साथ ही, श्रमिकों के परिवारों को भी राज्य सरकार की अन्य योजनाओं का लाभ प्रदान किया जाता है।
बांधकाम कामगार योजना के तहत श्रमिकों और उनके परिवारों को अटल आवास योजना , बांधकाम कामगार छात्रवृत्ति योजना , पहिला विवाह योजना आदि कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिया जाता है।
बांधकाम कामगार योजना का ऑनलाइन फॉर्म भरते समय प्रत्येक आवेदनकर्ता को 2000 रुपये से 5000 रुपये तक की वित्तीय सहायता दी जाएगी। इसी कारण 2024 में इस योजना के लिए आवेदनकर्ताओं की संख्या दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। यदि आप भी इस योजना के अंतर्गत आवेदन करना चाहते हैं, तो इसके लिए नीचे दी गई जानकारी के आधार पर आवेदन कर सकते हैं।
बांधकाम कामगारों के लिए एक आधिकारिक पोर्टल बनाया गया है, जहां मजदूर अपनी पात्रता के अनुसार पंजीकरण कर सकते हैं और सरकार द्वारा दी जाने वाली आर्थिक सहायता और अन्य सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। सरकार का प्रयास है कि इस योजना का लाभ अधिक से अधिक श्रमिकों तक पहुंचाया जा सके।
महाराष्ट्र इमारत और अन्य निर्माण कामगार कल्याण मंडल द्वारा इस योजना के अंतर्गत श्रमिकों को 5000 रुपये तक की आर्थिक सहायता दी जा रही है। इस योजना का लाभ महाराष्ट्र निर्माण श्रमिक और कामगार कल्याण योजना के लाभार्थी उठाकर अपनी आर्थिक स्थिति सुधार सकते हैं।
Bandhakam Kamgar Yojana Online Registration :
महाराष्ट्र सरकार दिहाड़ी मजदूरी करने वाले निर्माण श्रमिकों को ₹5000 की आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है, ताकि महंगाई के खिलाफ उनकी मदद की जा सके। इस योजना के लिए केवल महाराष्ट्र के श्रमिक ही आवेदन कर सकते हैं।
बांधकाम कामगार योजना के लिए पंजीकरण करने के बाद, राज्य सरकार द्वारा आवेदक को ₹2000 से ₹5000 तक की वित्तीय सहायता दी जाती है। महाराष्ट्र सरकार और भारत सरकार ने मिलकर नागरिकों के उज्जवल भविष्य के लिए 1 मई 2014 को इस योजना की शुरुआत की थी।
राज्य के गरीब निर्माण श्रमिक अक्सर अपनी सुरक्षा के लिए सुरक्षा किट (सेफ्टी किट) नहीं खरीद पाते हैं, और इस कारण अगर कोई दुर्घटना होती है, तो उन्हें गंभीर चोटों और विकलांगता का सामना करना पड़ सकता है। इस समस्या को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार ने योजना के तहत पात्र श्रमिकों को सुरक्षा किट प्रदान करने का प्रावधान किया है।
इसके अलावा, निर्माण श्रमिकों के बच्चों को बांधकाम कामगार छात्रवृत्ति योजना के तहत शिक्षा पूरी करने के लिए छात्रवृत्ति भी प्रदान की जाती है, ताकि वे शिक्षा से वंचित न रहें।
(वीडियो क्रेडिट मराठी कार्नर यूट्यूब चॅनेल)
बांधकाम कामगार योजना महाराष्ट्र के अंतर्गत लाभार्थी श्रमिकों को ₹5000 की आर्थिक सहायता, सुरक्षा किट, पेटी बॉक्स, बर्तनों का एक सेट आदि प्रदान किया जाता है। योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदकों को बांधकाम कामगार योजना का ऑनलाइन फॉर्म भरना अनिवार्य है। साथ ही, राशि प्राप्त करने के लिए श्रमिकों के बैंक खाते को उनके आधार कार्ड से लिंक करना आवश्यक है।
Bandhkam Kamgar Yojana Eligibility :
बांधकाम कामगार योजना 2024 के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए श्रमिकों को कुछ अनिवार्य पात्रता मानदंडों को पूरा करना आवश्यक है, ताकि वे इस योजना से लाभान्वित हो सकें:
– आवेदक अनिवार्य रूप से महाराष्ट्र राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए और उसकी पृष्ठभूमि श्रमिक होनी चाहिए।
– आवेदक की उम्र 18 से 60 साल के बीच होनी चाहिए।
– श्रमिक का पंजीकरण केवल कामगार कल्याण मंडल के अंतर्गत होना चाहिए।
– श्रमिक ने कम से कम 90 दिन का कार्य अनुभव होना चाहिए।
– श्रमिक के पास ई-श्रम कार्ड होना चाहिए या उसे श्रम विभाग में पंजीकृत होना आवश्यक है।
– श्रमिक के बैंक खाते को डेबिट की सुविधा के साथ आधार से जुड़ा होना अनिवार्य है।
Bandhkam Kamgar Yojana Documents :
- 90 दिन का कार्य प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
- आय प्रमाण पत्र
- आवेदक का आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- राशन कार्ड
- बैंक खाता विवरण
Bandhkam Yojana applay :
बांधकाम कामगार महाराष्ट्र के लिए केवल राज्य के स्थायी निवासी ही आवेदन कर सकते हैं। बांधकाम कामगार योजना के तहत ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम से आवेदन प्रक्रिया राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है।
बांधकाम कामगार योजना ऑनलाइन आवेदन करने के लिए राज्य सरकार ने mahabocw.in पोर्टल का निर्माण किया है। इस वेबसाइट के माध्यम से बांधकाम श्रमिक ऑनलाइन आवेदन, स्टेटस चेक, बैलेंस चेक, और सूची देख सकते हैं।
यदि आप ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सकते, तो आप बांधकाम कामगार योजना के लिए ऑफलाइन माध्यम से भी आवेदन कर सकते हैं। ऑफलाइन आवेदन करने के लिए आपको नजदीकी सेतु सुविधा केंद्र , ब्लॉक ऑफिस , या CSC केंद्र में जाकर आवेदन करना होगा।
Bandhakam Kamgar Yojana FAQs :
1. प्रश्न : बांधकाम कामगार योजना क्या है ?
उत्तर : बांधकाम कामगार योजना महाराष्ट्र सरकार द्वारा शुरू की गई एक कल्याणकारी योजना है, जिसका उद्देश्य राज्य के निर्माण श्रमिकों को वित्तीय सहायता, सुरक्षा किट और अन्य लाभ प्रदान करना है।
2. प्रश्न : इस योजना का लाभ कौन उठा सकता है ?
उत्तर : इस योजना का लाभ केवल महाराष्ट्र राज्य के स्थायी निवासी, जो निर्माण कार्य में लगे हुए हैं और 90 दिनों का कार्य अनुभव रखते हैं, उठा सकते हैं।
3. प्रश्न : योजना के लिए आवेदन कैसे कर सकते हैं ?
उत्तर : आप ऑनलाइन आवेदन mahabocw.in पोर्टल के माध्यम से कर सकते हैं। ऑफलाइन आवेदन के लिए, नजदीकी सेतु सुविधा केंद्र , ब्लॉक ऑफिस , या CSC केंद्र में जाकर आवेदन कर सकते हैं।
4. प्रश्न : इस योजना के तहत क्या लाभ मिलता है ?
उत्तर : इस योजना के तहत श्रमिकों को ₹5000 तक की वित्तीय सहायता, सुरक्षा किट, पेटी बॉक्स, बर्तन सेट, और अन्य राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ मिलता है।
5. प्रश्न : योजना के लिए आवश्यक पात्रता क्या है ?
उत्तर : आवेदक की उम्र 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए, उसका कामगार कल्याण मंडल में पंजीकरण होना चाहिए, और उसने कम से कम 90 दिन काम किया होना चाहिए।
6. प्रश्न : योजना के लिए कौन-कौन से दस्तावेज आवश्यक हैं ?
उत्तर : 90 दिन का कार्य प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटो, आय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, और बैंक खाता विवरण आवश्यक हैं।
7. प्रश्न : योजना के तहत मिलने वाली सहायता राशि कैसे प्राप्त होगी ?
उत्तर : सहायता राशि श्रमिक के आधार से जुड़े बैंक खाते में जमा की जाएगी।
8. प्रश्न : ई-श्रम कार्ड योजना के लिए जरूरी है ?
उत्तर : हां, इस योजना का लाभ उठाने के लिए श्रमिक का ई-श्रम कार्ड या श्रम विभाग में पंजीकरण आवश्यक है।
9. प्रश्न : आवेदन की स्थिति कैसे जांच सकते है ?
उत्तर : आप mahabocw.in पोर्टल पर जाकर अपने आवेदन की स्थिति (स्टेटस) ऑनलाइन देख सकते हैं।
10. प्रश्न : अगर ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पाएं, तो क्या विकल्प है ?
उत्तर : आप ऑफलाइन आवेदन के लिए नजदीकी सेतु सुविधा केंद्र, ब्लॉक ऑफिस, या CSC केंद्र में जाकर आवेदन कर सकते हैं।