Majhi ladki bahin yojana : महाराष्ट्र सरकार का बड़ा ऐलान , मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना के अंतर्गत मिलेंगे हर महिला को १५०० महीना .
महाराष्ट्र सरकार ने महिलाओ को आर्थिक और स्वास्थ को ध्यान में सरकार ने महाराष्ट्र में “मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण” (Majhi ladki bahin yojana) योजना की शुरवात करने का GR निकाला है। जल्द ही इस योजना को पाने के लिए महाराष्ट्र के महिलाओ को ऑनलाइन फॉर्म भरकर इस योजना का लाभ मिलने वाला है। “मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण” क्या करना पड़ेगा और कोनसे कागज आपको लगने वाले है , सभी की जानकारी नीछे आपको मिलने वाली है।
सरकारी निर्णय :
राज्य की महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता के लिए, उनके स्वास्थ्य और पोषण में सुधार करने और परिवार में उनकी नेतृत्वकारी भूमिका को मजबूत करने के लिए महाराष्ट्र राज्य की “मुख्यमंत्री- मेरी प्यारी बहन” ( माझी लाडकी बहीण योजना) योजना शुरू करने की मंजूरी दी जा रही है।
योजना का हेतू :
- राज्य की महिलाओं और लड़कियों को पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराकर रोजगार के अवसरों को प्रोत्साहन देना।
- उनका आर्थिक और सामाजिक पुनर्वास करना।
- राज्य की महिलाओं को स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाना।
- राज्य की महिलाओं और लड़कियों के सशक्तिकरण को प्रोत्साहन देना।
- महिलाओं और उन पर निर्भर बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण की स्थिति में सुधार करना।
योजना का स्वरुप :
पात्रता अवधि के दौरान प्रत्येक पात्र महिला को उसके स्वयं के आधार से जुड़े सक्षम बैंक खाते में प्रतिमाह रु. 1,500/- की राशि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से दी जाएगी। यदि महिला केंद्र/राज्य सरकार की अन्य आर्थिक लाभ की योजनाओं के माध्यम से रु. 1,500/- से कम लाभ प्राप्त कर रही है, तो अंतर की राशि इस योजना के माध्यम से पात्र महिला को प्रदान की जाएगी।
योजना के लाभार्थी की पात्रता :
लाडकी बहीण योजना कागदपत्रे
1) लाभार्थी महिला का महाराष्ट्र राज्य का निवासी होना आवश्यक है।
2) राज्य की विवाहित, विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता और निराधार महिलाएं।
3) न्यूनतम आयु 21 वर्ष पूरी होनी चाहिए और अधिकतम आयु 60 वर्ष पूरी होने तक।
4) इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक के पास बैंक खाता होना आवश्यक है।
5) लाभार्थी परिवार की वार्षिक आय रु. 2.50 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।
योजना के लाभार्थी की अपात्रता :
(1) जिनका परिवार एकत्रित वार्षिक आय रु. 2.50 लाख रुपये से अधिक है।
(2) जिनके परिवार का कोई सदस्य आयकरदाता है।
(3) जिनके परिवार का कोई सदस्य नियमित/स्थायी कर्मचारी/ठेका कर्मचारी के रूप में सरकारी विभाग/उपक्रम/मंडल/भारत सरकार या राज्य सरकार के स्थानीय संस्थान में कार्यरत है या सेवा निवृत्ति के बाद पेंशन प्राप्त कर रहा है। लेकिन बाहरी एजेंसियों द्वारा कार्यरत अस्थायी श्रमिक और कर्मचारी अपात्र नहीं होंगे।
(4) जिस लाभार्थी महिला ने सरकार के अन्य विभागों द्वारा संचालित आर्थिक योजनाओं के माध्यम से रु. 1,500/- से अधिक लाभ प्राप्त किया हो।
(5) जिनके परिवार का कोई सदस्य वर्तमान या पूर्व सांसद/विधायक है।
(6) जिनके परिवार का कोई सदस्य भारत सरकार या राज्य सरकार के बोर्ड/निगम/मंडल/उपक्रम का अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/निदेशक/सदस्य है।
(7) जिनके परिवार के पास संयुक्त रूप से पाँच एकड़ से अधिक कृषि भूमि है।
(8) जिनके परिवार के सदस्य के नाम पर चार पहिया वाहन (ट्रैक्टर को छोड़कर) पंजीकृत हैं।
इस योजना की “पात्रता” और “अपात्रता” मानदंडों में सुधार की आवश्यकता होने पर योजना और वित्त विभाग की राय लेकर सरकार मंजूरी से कार्रवाई की जाएगी।
योजना में शामिल होने के लिए कागज :
1) योजना के लाभ के लिए ऑनलाइन आवेदन।
(2) लाभार्थी का आधार कार्ड।
(3) महाराष्ट्र राज्य का निवास प्रमाणपत्र/महाराष्ट्र राज्य में जन्म प्रमाणपत्र।
(4) सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया परिवार प्रमुख का आय प्रमाणपत्र (वार्षिक आय रु. 2.50 लाख तक होनी चाहिए)।
(5) बैंक खाते के पासबुक के पहले पृष्ठ की छायाप्रति।
(6) पासपोर्ट आकार का फोटो।
(7) राशन कार्ड।
(8) योजना की शर्तों का पालन करने के संबंध में आश्वासन पत्र।
इन सभी कागज को इकट्ठा करके आपको नजदीकी नेट कैफ़े या कृषि सेवा केंद्र पर जाकर मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण योजना (मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना महाराष्ट्र ) का फॉर्म भरना है। उसके बाद आपके फॉर्म चेक किया जायेगा , और आगे की कारवाही के लिए आगे भेज दिया जायेगा। अगर आपके कागज की पुष्टि करने के बाद आपको योजना का लाभ मिलने के लिए पात्र किया जाता है।