महाराष्ट्र सरकार की तरफ से Mukhyamantri Saur Krushi Pump Yojna के तहत १००००० सौर उर्ज्या पंप का वितरण।
महाराष्ट्र सरकार की तरफ से Mukhyamantri Saur Krushi Pump Yojna की तहत पात्र होने वाले किसान भाइयो को सोलार पंप दे रही है। सरकार ने १००००० सोलार पंप पात्र किसान को देने की घोषणा की है , इसमें पहले चरण में २५००० किसान , दूसरे चरण में ५०००० किसान और तीसरे चरण में २५००० किसान को इस मुख्यमंत्री सौर कृषि पंप योजना का लाभ मिलने वाला है। इस योजना का फायदा उठाने के लिए आपकी पात्रता , ऑनलाइन आवेदन , और सबसिडी की पूरी जानकारी लेते है सविस्तर में।
Mukhyamantri Saur Krushi Pump Yojna Eligibility :
- किसान महाराष्ट्र के निवासी होने चाहिए।
- किसानों के पास पानी के सुनिश्चित स्रोत के साथ खेती योग्य जमीन होनी चाहिए।
- किसानों के पास पंपों के लिए पारंपरिक बिजली कनेक्शन नहीं होना चाहिए।
- किसानों को पहले से किसी भी योजना के माध्यम से बिजली लाभ नहीं मिलना चाहिए।
- जिन किसानों ने नए बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन किया है, वे इस योजना के तहत पात्र हैं।
- “धडक सिंचन योजना” के लाभार्थी किसान इस योजना के तहत पात्र हैं।
- जिन गांवों में MSEDCL द्वारा बिजली नहीं पहुंचाई गई है, वहां के किसान पात्र हैं।
3HP और 5HP सोलर पंपों के लिए - 3HP के पंप उन किसानों के लिए उपलब्ध हैं जिनके पास 5 एकर तक खेती है और 5HP के पंप उन किसानों के लिए उपलब्ध हैं जिनके पास 5 एकर से अधिक खेती की जमीन है।
7.5HP सोलर पंपों के लिए
- 7.5HP के पंप उन किसानों के लिए उपलब्ध हैं जिनके पास 5 एकर से अधिक खेती है।
पंपों से पानी का स्रोत केवल कुआं या ट्यूबवेल (बोअरवेल ) होना चाहिए।
पंपों के लिए पानी के स्रोत की गहराई 60 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए।
Mukhyamantri Saur Krushi Pump Yojna Benefits :
- महाराष्ट्र सरकार द्वारा सौर ऊर्जा से चलने वाले पंपों की तैनाती चरणबद्ध तरीके से की जाएगी।
- पहला चरण – 25000
- दूसरा चरण – 50000
- तीसरा चरण – 25000
- सभी पंपों को तीन वर्षों में तैनात किया जाएगा।
- सौर पंपों की स्थापना के बाद किसानों को 2 डीसी एलईडी, 1 पंखा और मोबाइल चार्जिंग के लिए सॉकेट की अतिरिक्त सुविधा प्रदान की जाएगी।
- दिन के समय सिंचाई की सुविधा।
- दूरस्थ और जनजातीय क्षेत्रों के किसानों को प्राथमिकता दी जाएगी।
- सभी सौर पंप पात्र किसानों को सब्सिडी वाली लागत पर प्रदान किए जाएंगे।
Mukhyamantri Saur Krushi Pump Yojna Subsidy :
- मुख़्यमंत्री सौर कृषि पंप योजना के सबसिडी का लाभ कैटेगरी के तहत दिया जाने वाला है , जिसमे ओपन कैटेगरी को ३ एचपी पंप के लिए १६५६० रूपये , ५ एचपी के लिए २४७४० और ७ एचपी के लिए ३३४५५ का योगदान आपको देना पड़ता है।
- मुख़्यमंत्री सौर कृषि पंप योजना के सबसिडी का लाभ एससी SC कैटेगरी के लिए ३ एचपी पंप के लिए ८२८० रूपये , ५ एचपी के लिए १२३५५ और ७ एचपी के लिए १६७२८ रुपये का योगदान आपको देना पड़ता है।
- मुख़्यमंत्री सौर कृषि पंप योजना के सबसिडी का लाभ एसटी ST कैटेगरी के लिए ३ एचपी पंप के लिए ८२८० रूपये , ५ एचपी के लिए १२३५५ और ७ एचपी के लिए १६७२८ रुपये का योगदान आपको देना पड़ता है।
Mukhyamantri Saur Krushi Pump Yojna Documents Required :
- आधार कार्ड
- इनकम सर्टिफिकेट
- रहिवाशी प्रमाणपत्र
- कास्ट सेर्टिफिकेट
- ७/१२ झेरॉक्स
Mukhyamantri Saur Krushi Pump Yojna How to Apply :
मुख्यमंत्री सौर कृषी पंप योजना के लिए पात्र किसानों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
MSEDCL सोलर पोर्टल वेबसाइट पर जाएं।
“Apply” टैब पर क्लिक करें।
फॉर्म में पूरी जानकारी भरें।
आवश्यक दस्तावेज़ों की प्रतिलिपि अपलोड करें (दस्तावेज़ों की सूची दें)।
ऑनलाइन आवेदन जमा करने के बाद, क्षेत्रीय कार्यालय से सर्वेक्षण की मांग जारी की जाएगी और लाभार्थी को सूचित किया जाएगा।
Link :
- मुख्यमंत्री सौर कृषी पंप योजना ऑनलाइन पोर्टल.
- महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (MSEDCL) ऑनलाइन पोर्टल.
- मुख्यमंत्री सौर कृषी पंप योजना परिपत्रक.
- मुख्यमंत्री सौर कृषी पंप योजना लाभार्थी सेवा.
- मुख्यमंत्री सौर कृषी पंप योजना अर्ज स्टेटस .
- मुख्यमंत्री सौर कृषी पंप योजनेत विक्रेताओं की लिस्ट
Mukhyamantri Saur Krushi Pump Yojna FAQs :
1. मुख्यमंत्री सौर कृषी पंप योजना क्या है ?
यह योजना महाराष्ट्र सरकार द्वारा शुरू की गई है, जिसका उद्देश्य किसानों को सौर ऊर्जा के माध्यम से सिंचाई के लिए पंप उपलब्ध कराना है। इससे किसानों को बिजली पर निर्भरता कम होती है और उन्हें स्थायी और सस्ती ऊर्जा मिलती है।
2. इस योजना के तहत कौन पात्र है ?
योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित पात्रता होनी चाहिए:
– किसान महाराष्ट्र राज्य का निवासी होना चाहिए।
– उनके पास सिंचाई के लिए ज़मीन होनी चाहिए।
– योजना के तहत मुख्य रूप से वे किसान पात्र हैं जिनकी बिजली की उपलब्धता कम है।
3. आवेदन प्रक्रिया क्या है ?
किसान इस योजना के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन महाराष्ट्र सरकार के आधिकारिक पोर्टल पर किया जा सकता है।
4. योजना के अंतर्गत क्या-क्या लाभ मिलते हैं ?
इस योजना के तहत किसानों को सब्सिडी पर सौर ऊर्जा से चलने वाले पंप उपलब्ध कराए जाते हैं। इससे किसानों को बिजली के खर्च से राहत मिलती है और वे अपनी खेती के लिए सौर ऊर्जा का इस्तेमाल कर सकते हैं।
5. सब्सिडी की दर क्या है ?
इस योजना के तहत किसानों को सोलर पंप पर 30% से 90% तक की सब्सिडी दी जाती है, जो कि किसान की श्रेणी (लघु, सीमांत, और बड़े किसान) पर निर्भर करती है।
6. इस योजना के लिए किसे संपर्क करना चाहिए ?
योजना के लिए आवेदन करने या किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए किसान अपने नजदीकी कृषि कार्यालय, या संबंधित सरकारी विभाग से संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा, महाऊर्ज़ा (MahaUrja) वेबसाइट पर भी जानकारी उपलब्ध है।
7. योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है ?
मुख्य उद्देश्य किसानों को बिजली के बिना खेती की सुविधा देना, बिजली बिल में कमी लाना, और हरित ऊर्जा (Green Energy) को बढ़ावा देना है।
8. योजना के लिए कितने समय में पंप मिलेगा ?
आवेदन के बाद सभी प्रक्रियाओं के पूरा होने पर सामान्यत: 3 से 6 महीने के भीतर सौर पंप किसानों को उपलब्ध करा दिए जाते हैं।