PM Kisan Yojana : प्रधानमंत्री किसान योजना में हुआ बड़ा बदलाव .

PM Kisan Yojana | प्रधानमंत्री किसान योजना में हुआ बड़ा बदलाव | अब लगेंगे ये डॉक्युमेंट (कागज पत्र) |

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Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi : प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि द्वारा दी जाने वाली योजना का उद्देश्य फसल की सेहत और सही फसल की उतपत्ति करने के हेतु से है। इस योजना के अंतर्गत कृषि के साथ साथ घरेलु विभिन्न खरेदी के लिए किसान के परिवार की जरूरतों को पूरा करना , इस योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा पात्र किसानो के बैंक खातों में ६००० रुपये प्रति वर्ष दिए जाने वाले है।

Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi के लाभ और पात्रता

मई 2019 में लिए गए कैबिनेट के फैसले के अनुसार, सभी भूमि धारक पात्र किसान परिवारों को इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करना है। संशोधित योजना में लगभग 2 करोड़ और किसानों को शामिल किए जाने की उम्मीद है, जिससे पीएम-किसान का कवरेज लगभग 14.5 करोड़ लाभार्थियों तक बढ़ जाएगा।

इस योजना के अंतर्गत, 2 हेक्टेयर तक की कुल कृषि योग्य जोत वाले सभी लघु और सीमांत भू-धारक किसान परिवारों को वित्तीय लाभ प्रदान किया गया है, जिसमें प्रत्येक चार महीने में तीन समान किस्तों में देय प्रति परिवार प्रति वर्ष 6000 रुपये का लाभ है।

उच्च आर्थिक स्थिति के लाभार्थियों की निम्नलिखित श्रेणियां योजना के तहत लाभ के लिए पात्र नहीं होंगी

  • सभी संस्थागत भूमिधारक।
  • किसान परिवार जिसमें इसके एक या अधिक सदस्य निम्नलिखित श्रेणियों से संबंधित हैं।
  • संवैधानिक पदों के पूर्व और वर्तमान धारकपूर्व।
    और वर्तमान मंत्री/राज्य मंत्री तथा लोक सभा/राज्य सभा/राज्य विधान सभाओं/राज्य विधान परिषदों के पूर्व/वर्तमान सदस्य, नगर निगमों के पूर्व और
  • वर्तमान महापौर, जिला पंचायतों के पूर्व और वर्तमान अध्यक्ष।
  • केंद्र/ राज्य सरकार के मंत्रालयों / कार्यालयों / विभागों और इसकी फील्ड इकाइयों केंद्रीय या राज्य पीएसई और सरकार के तहत संलग्न कार्यालयों / स्वायत्त संस्थानों के सभी सेवारत या सेवानिवृत्त अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ-साथ स्थानीय निकायों के नियमित कर्मचारियों (मल्टी टास्किंग स्टाफ / श्रेणी IV / समूह डी कर्मचारियों को छोड़कर)
  • उपर्युक्त श्रेणी के सभी सेवानिवृत्त/सेवानिवृत्त पेंशनभोगी जिनकी मासिक पेंशन 10,000/- रुपये या उससे अधिक है (मल्टी टास्किंग स्टाफ / श्रेणी IV / समूह डी कर्मचारियों को छोड़कर)
  • वे सभी व्यक्ति जिन्होंने पिछले आकलन वर्ष में आयकर का भुगतान किया था
  • डॉक्टरों, इंजीनियरों, वकीलों, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, और आर्किटेक्ट्स जैसे पेशेवरों ने पेशेवर निकायों के साथ पंजीकृत किया और प्रथाओं को शुरू करके पेशे को पूरा किया।

प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि

पीएम किसान योजना के फायदे

पीएम किसान योजना के अंतर्गत किसान को लाभ रु. 6000 प्रति वर्ष प्रति परिवार की तीन समान किश्तों में देय 2000 रुपये प्रत्येक, हर चार महीने मिलने वाला है।

पीएम किसान योजना की पात्रता

सभी भूमिधारी किसान परिवार, जिनके नाम पर कृषि योग्य भूमि है, योजना के तहत लाभ पाने के पात्र हैं।

प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि ऑनलइन प्रक्रिया  :
  • नामांकन प्रक्रिया के लिए आवश्यक शर्तें निम्नलिखित हैं :
  1. आधार कार्ड
  2. जमीन का कागज
  3. बचत बैंक खाता
  • वीएलई किसान पंजीकरण विवरण जैसे, राज्य, जिला, उप-जिला ब्लॉक, और गांव, आधार संख्या में कुंजी, लाभार्थी का नाम, श्रेणी, बैंक विवरण, भूमि
  • पंजीकरण आईडी और आधार पर मुद्रित जन्म तिथि का पूरा विवरण भरेगा। प्रमाणीकरण के लिए कार्ड..
  • वीएलई भूमि विवरण जैसे सर्वेक्षण/कहता नंबर, खसरा नं और भूमि का क्षेत्रफल भूमि जोत के कागजात में उल्लेख के अनुसार।
  • भूमि, आधार, बैंक पासबुक जैसे सहायक दस्तावेज अपलोड करें।
  • स्व-घोषणा आवेदन पत्र को स्वीकार करें और सहेजें।
  • आवेदन पत्र को सेव करने के बाद सीएससी आईडी के माध्यम से भुगतान करें।
  • आधार संख्या के माध्यम से लाभार्थी की स्थिति की जाँच करें
PM किसान योजना पंजीकृत लाभार्थी की आवेदन प्रक्रिया :

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (पी.एम. किसान योजना) के अंतर्गत नए स्वयं पंजीकृत लाभार्थियों को सूचित किया जाता है कि योजना के पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण करते समय निम्नलिखित दस्तावेज़ अपलोड करना अनिवार्य है। (सभी दस्तावेज़ 200 KB फाइल सीमा में अपलोड किए जाएं।)

1. पिछले तीन महीनों का डिजिटल/तलाठी हस्ताक्षरित 7/12 विवरण।

2. जमीन रिकॉर्ड का फेरबदल (लाभार्थी के नाम पर जमीन का स्वामित्व 01/02/2019 से पहले का होना आवश्यक है। अपवाद में विरासत में प्राप्त जमीन हस्तांतरण शामिल है।)

3. वारसा फेरबदल (यदि मरणोपरांत दिनांक 01/02/2019 के बाद का है) – जिस व्यक्ति को विरासत में जमीन मिली है, उसके नाम पर किए गए फेरबदल का भी प्रमाण पत्र साथ में संलग्न करना अनिवार्य है।

4. पति, पत्नी और 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों का आधार कार्ड (सभी को एक ही पृष्ठ पर स्कैन करें।)

उपरोक्त सभी ऑनलाइन अपलोड किए गए दस्तावेज़ों की जांच के बाद ही लाभार्थियों को मंजूरी दी जाएगी।

PM Kisan लाभार्थी अयोग्यता वापस लेने की प्रक्रिया :

1) अयोग्यता वापस लेने के लिए निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र।

2) लाभार्थी का पोर्टल पर स्थिति (स्टेटस) की प्रिंटआउट।

3) आधार कार्ड (पति, पत्नी और 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे)।

4) परिशिष्ट ब (कृषि सहायक द्वारा प्रमाणित)।

5) नया 7/12 और 8अ विवरण (डिजिटल/तलाठी हस्ताक्षरित)।

6) जमीन रिकॉर्ड का फेरबदल / वारसा रिकॉर्ड का फेरबदल।

उपरोक्त सभी अयोग्यता वापस लेने के दस्तावेज़ों की दो प्रतियां तालुका कृषि अधिकारी कार्यालय में जमा करनी होंगी।

PM Kisan Yojana FAQs Hindi : 

1.प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना क्या है ?
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM-Kisan Yojana) एक केंद्र सरकार की योजना है, जिसके तहत देश के छोटे और सीमांत किसानों को हर साल 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। यह राशि तीन किस्तों में (2,000 रुपये प्रति किस्त) लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे ट्रांसफर की जाती है।

2.PM-Kisan योजना के तहत कौन पात्र हैं ?
इस योजना के अंतर्गत छोटे और सीमांत किसान जिनके पास 2 हेक्टेयर तक की खेती योग्य जमीन है, पात्र होते हैं। योजना के लिए पात्रता की कुछ मुख्य शर्तें हैं :
– किसान के पास जमीन का रिकॉर्ड होना चाहिए।
– लाभार्थी के पास वैध आधार कार्ड होना आवश्यक है।
– केवल भारतीय नागरिक ही इसके पात्र हैं।

3.PM-Kisan योजना के तहत आवेदन कैसे करें ?
इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए किसान को PM-Kisan पोर्टल पर जाकर स्वयं पंजीकरण करना होगा। आवेदन प्रक्रिया के दौरान आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करने होंगे, जैसे:
– जमीन का रिकॉर्ड (7/12)
– आधार कार्ड
– बैंक खाता विवरण

4.PM-Kisan की किस्तों की जानकारी कैसे प्राप्त करें ?
किसान PM-Kisan पोर्टल पर जाकर या मोबाइल ऐप के माध्यम से अपने आवेदन की स्थिति और किस्तों की जानकारी देख सकते हैं। इसके लिए आधार कार्ड, बैंक खाता या मोबाइल नंबर का उपयोग किया जा सकता है।

5. PM-Kisan योजना से कैसे जुड़े ?
– योजना में पंजीकरण के लिए किसान को राज्य सरकार द्वारा अधिकृत कृषि अधिकारी या CSC (कॉमन सर्विस सेंटर) पर जाकर पंजीकरण करवाना होता है।
– पंजीकरण के लिए किसानों को अपने दस्तावेज़ों जैसे आधार कार्ड, बैंक खाता और जमीन के रिकॉर्ड प्रस्तुत करने होते हैं।

6.यदि PM-Kisan योजना में आवेदन रद्द हो जाए तो क्या करें ?
अगर किसी कारण से आवेदन रद्द हो जाता है, तो किसान आवेदन में सुधार कर सकते हैं या फिर से आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए नजदीकी CSC केंद्र पर जाकर सहायता प्राप्त कर सकते हैं।

7.अयोग्यता किन कारणों से होती है ?
– ऐसे किसान जो वर्तमान में संवैधानिक पदों पर हैं, उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
– पेशेवर, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट और सरकारी कर्मचारी भी इस योजना के पात्र नहीं हैं।

8.आवेदन के समय कौन-कौन से दस्तावेज़ आवश्यक हैं ?
– जमीन का विवरण (7/12, 8अ या अन्य)
– आधार कार्ड
– बैंक खाता पासबुक
– पहचान पत्र (जैसे वोटर आईडी)

9.अंतिम तिथि क्या है ?
PM-Kisan योजना के लिए पंजीकरण की कोई अंतिम तिथि नहीं है, लेकिन किसी भी वित्तीय वर्ष की किस्त पाने के लिए पंजीकरण जल्दी करवाना आवश्यक है।

10.किस्त कब मिलती है ?
किस्त साल में तीन बार मिलती है, आमतौर पर चार महीनों के अंतराल पर।

 

 

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