Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi : प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि

Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi : येसे करे प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि को आवेदन।

PM KISAN YOJANA

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Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi : प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि द्वारा दी जाने वाली योजना का उद्देश्य फसल की सेहत और सही फसल की उतपत्ति करने के हेतु से है। इस योजना के अंतर्गत कृषि के साथ साथ घरेलु विभिन्न खरेदी के लिए किसान के परिवार की जरूरतों को पूरा करना , इस योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा पात्र किसानो के बैंक खातों में ६००० रुपये प्रति वर्ष दिए जाने वाले है।

Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi के लाभ और पात्रता

मई 2019 में लिए गए कैबिनेट के फैसले के अनुसार, सभी भूमि धारक पात्र किसान परिवारों को इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करना है। संशोधित योजना में लगभग 2 करोड़ और किसानों को शामिल किए जाने की उम्मीद है, जिससे पीएम-किसान का कवरेज लगभग 14.5 करोड़ लाभार्थियों तक बढ़ जाएगा।

इस योजना के अंतर्गत, 2 हेक्टेयर तक की कुल कृषि योग्य जोत वाले सभी लघु और सीमांत भू-धारक किसान परिवारों को वित्तीय लाभ प्रदान किया गया है, जिसमें प्रत्येक चार महीने में तीन समान किस्तों में देय प्रति परिवार प्रति वर्ष 6000 रुपये का लाभ है।

उच्च आर्थिक स्थिति के लाभार्थियों की निम्नलिखित श्रेणियां योजना के तहत लाभ के लिए पात्र नहीं होंगी

  • सभी संस्थागत भूमिधारक।
  • किसान परिवार जिसमें इसके एक या अधिक सदस्य निम्नलिखित श्रेणियों से संबंधित हैं।
  • संवैधानिक पदों के पूर्व और वर्तमान धारकपूर्व।
    और वर्तमान मंत्री/राज्य मंत्री तथा लोक सभा/राज्य सभा/राज्य विधान सभाओं/राज्य विधान परिषदों के पूर्व/वर्तमान सदस्य, नगर निगमों के पूर्व और
  • वर्तमान महापौर, जिला पंचायतों के पूर्व और वर्तमान अध्यक्ष।
  • केंद्र/ राज्य सरकार के मंत्रालयों / कार्यालयों / विभागों और इसकी फील्ड इकाइयों केंद्रीय या राज्य पीएसई और सरकार के तहत संलग्न कार्यालयों / स्वायत्त संस्थानों के सभी सेवारत या सेवानिवृत्त अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ-साथ स्थानीय निकायों के नियमित कर्मचारियों (मल्टी टास्किंग स्टाफ / श्रेणी IV / समूह डी कर्मचारियों को छोड़कर)
  • उपर्युक्त श्रेणी के सभी सेवानिवृत्त/सेवानिवृत्त पेंशनभोगी जिनकी मासिक पेंशन 10,000/- रुपये या उससे अधिक है (मल्टी टास्किंग स्टाफ / श्रेणी IV / समूह डी कर्मचारियों को छोड़कर)
  • वे सभी व्यक्ति जिन्होंने पिछले आकलन वर्ष में आयकर का भुगतान किया था
  • डॉक्टरों, इंजीनियरों, वकीलों, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, और आर्किटेक्ट्स जैसे पेशेवरों ने पेशेवर निकायों के साथ पंजीकृत किया और प्रथाओं को शुरू करके पेशे को पूरा किया।

प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि

पीएम किसान योजना के फायदे

पीएम किसान योजना के अंतर्गत किसान को लाभ रु. 6000 प्रति वर्ष प्रति परिवार की तीन समान किश्तों में देय 2000 रुपये प्रत्येक, हर चार महीने मिलने वाला है।

पीएम किसान योजना की पात्रता

सभी भूमिधारी किसान परिवार, जिनके नाम पर कृषि योग्य भूमि है, योजना के तहत लाभ पाने के पात्र हैं।

प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि ऑनलइन प्रक्रिया  :
  • नामांकन प्रक्रिया के लिए आवश्यक शर्तें निम्नलिखित हैं :
  1. आधार कार्ड
  2. जमीन का कागज
  3. बचत बैंक खाता
  • वीएलई किसान पंजीकरण विवरण जैसे, राज्य, जिला, उप-जिला ब्लॉक, और गांव, आधार संख्या में कुंजी, लाभार्थी का नाम, श्रेणी, बैंक विवरण, भूमि
  • पंजीकरण आईडी और आधार पर मुद्रित जन्म तिथि का पूरा विवरण भरेगा। प्रमाणीकरण के लिए कार्ड..
  • वीएलई भूमि विवरण जैसे सर्वेक्षण/कहता नंबर, खसरा नं और भूमि का क्षेत्रफल भूमि जोत के कागजात में उल्लेख के अनुसार।
  • भूमि, आधार, बैंक पासबुक जैसे सहायक दस्तावेज अपलोड करें।
  • स्व-घोषणा आवेदन पत्र को स्वीकार करें और सहेजें।
  • आवेदन पत्र को सेव करने के बाद सीएससी आईडी के माध्यम से भुगतान करें।
  • आधार संख्या के माध्यम से लाभार्थी की स्थिति की जाँच करें
Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi FAQS :

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM-KISAN) FAQs 

1. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना क्या है ?
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) योजना भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक योजना है, जिसके तहत पात्र किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। हर पात्र किसान को ₹6,000 प्रति वर्ष की राशि दी जाती है, जो तीन समान किस्तों में दी जाती है।

2. इस योजना का उद्देश्य क्या है ?
इस योजना का उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों को उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए सीधे सहायता प्रदान करना है, ताकि वे अपनी कृषि से संबंधित आवश्यकताओं को पूरा कर सकें और खेती को सुचारू रूप से जारी रख सकें।

3. कौन इस योजना के तहत लाभ प्राप्त कर सकता है ?
PM-KISAN योजना के अंतर्गत सभी छोटे और सीमांत किसान परिवार लाभ के पात्र हैं, जिनके पास 2 हेक्टेयर या उससे कम कृषि भूमि है। लाभार्थी परिवार में पति, पत्नी और नाबालिग बच्चे शामिल हैं।

4. योजना के तहत कितनी धनराशि मिलती है ?
योजना के तहत किसानों को ₹6,000 प्रति वर्ष की राशि मिलती है , जो ₹2,000 की तीन किस्तों में सीधे उनके बैंक खाते में भेजी जाती है।

5. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए आवेदन कैसे करें ?
आप इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए :
– पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं [pmkisan.gov.in](https://pmkisan.gov.in)।
– “New Farmer Registration” विकल्प चुनें।
– आवश्यक जानकारी भरें और दस्तावेज अपलोड करें।
इसके अलावा, आप अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) या कृषि कार्यालय में जाकर भी आवेदन कर सकते हैं।

6. योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज़ क्या हैं ?
– आधार कार्ड

– बैंक खाता विवरण
– भूमि दस्तावेज़
– निवास प्रमाण पत्र

7. योजना के तहत राशि कैसे प्राप्त होती है ?
किसानों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से यह राशि सीधे उनके बैंक खाते में भेजी जाती है। सुनिश्चित करें कि आपके बैंक खाते से आधार नंबर जुड़ा हो।

8.अगर किसी किसान को योजना का लाभ नहीं मिला तो क्या करें ?
यदि आपने योजना के लिए आवेदन किया है और आपको लाभ नहीं मिला है, तो आप:
– PM-KISAN हेल्पलाइन नंबर (155261 / 1800-115-526) पर संपर्क कर सकते हैं।
– योजना की वेबसाइट पर जाकर अपने आवेदन की स्थिति जांच कर सकते हैं।
– अपने स्थानीय कृषि अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं।

9. क्या इस योजना का लाभ केवल एक ही सदस्य को मिलता है ?
हां, इस योजना के तहत एक परिवार में केवल एक सदस्य को ही लाभ दिया जाता है। एक परिवार में पति, पत्नी, और नाबालिग बच्चों को मिलाकर एक इकाई मानी जाती है।

10. क्या योजना के तहत सभी किसानों को लाभ मिलता है ?
नहीं, कुछ किसान इस योजना के पात्र नहीं होते हैं। जो किसान संविधानिक पदों , सरकारी सेवा , या आयकर दाता हैं, उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलता। इसके अलावा, संस्थागत भूमि मालिक , और कुछ अन्य वर्ग भी इस योजना के लिए पात्र नहीं होते हैं।

11. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि कब जारी होती है ?
सरकार इस योजना के तहत हर साल 3 किस्तों में राशि जारी करती है।
– पहली किस्त : अप्रैल से जुलाई के बीच
– दूसरी किस्त : अगस्त से नवंबर के बीच
– तीसरी किस्त : दिसंबर से मार्च के बीच

12. योजना के तहत गलत जानकारी देने पर क्या होगा ?
अगर कोई किसान गलत जानकारी देकर इस योजना का लाभ लेता है, तो उसे सरकार द्वारा दंडित किया जा सकता है, और उससे योजना की राशि वापस ली जा सकती है।

अधिक जानकारी के लिए आप [PM-KISAN की आधिकारिक वेबसाइट](https://pmkisan.gov.in) पर भी जा सकते हैं।

 

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