Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi : येसे करे प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि को आवेदन।
Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi : प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि द्वारा दी जाने वाली योजना का उद्देश्य फसल की सेहत और सही फसल की उतपत्ति करने के हेतु से है। इस योजना के अंतर्गत कृषि के साथ साथ घरेलु विभिन्न खरेदी के लिए किसान के परिवार की जरूरतों को पूरा करना , इस योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा पात्र किसानो के बैंक खातों में ६००० रुपये प्रति वर्ष दिए जाने वाले है।
Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi के लाभ और पात्रता
मई 2019 में लिए गए कैबिनेट के फैसले के अनुसार, सभी भूमि धारक पात्र किसान परिवारों को इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करना है। संशोधित योजना में लगभग 2 करोड़ और किसानों को शामिल किए जाने की उम्मीद है, जिससे पीएम-किसान का कवरेज लगभग 14.5 करोड़ लाभार्थियों तक बढ़ जाएगा।
इस योजना के अंतर्गत, 2 हेक्टेयर तक की कुल कृषि योग्य जोत वाले सभी लघु और सीमांत भू-धारक किसान परिवारों को वित्तीय लाभ प्रदान किया गया है, जिसमें प्रत्येक चार महीने में तीन समान किस्तों में देय प्रति परिवार प्रति वर्ष 6000 रुपये का लाभ है।
उच्च आर्थिक स्थिति के लाभार्थियों की निम्नलिखित श्रेणियां योजना के तहत लाभ के लिए पात्र नहीं होंगी
- सभी संस्थागत भूमिधारक।
- किसान परिवार जिसमें इसके एक या अधिक सदस्य निम्नलिखित श्रेणियों से संबंधित हैं।
- संवैधानिक पदों के पूर्व और वर्तमान धारकपूर्व।
और वर्तमान मंत्री/राज्य मंत्री तथा लोक सभा/राज्य सभा/राज्य विधान सभाओं/राज्य विधान परिषदों के पूर्व/वर्तमान सदस्य, नगर निगमों के पूर्व और - वर्तमान महापौर, जिला पंचायतों के पूर्व और वर्तमान अध्यक्ष।
- केंद्र/ राज्य सरकार के मंत्रालयों / कार्यालयों / विभागों और इसकी फील्ड इकाइयों केंद्रीय या राज्य पीएसई और सरकार के तहत संलग्न कार्यालयों / स्वायत्त संस्थानों के सभी सेवारत या सेवानिवृत्त अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ-साथ स्थानीय निकायों के नियमित कर्मचारियों (मल्टी टास्किंग स्टाफ / श्रेणी IV / समूह डी कर्मचारियों को छोड़कर)
- उपर्युक्त श्रेणी के सभी सेवानिवृत्त/सेवानिवृत्त पेंशनभोगी जिनकी मासिक पेंशन 10,000/- रुपये या उससे अधिक है (मल्टी टास्किंग स्टाफ / श्रेणी IV / समूह डी कर्मचारियों को छोड़कर)
- वे सभी व्यक्ति जिन्होंने पिछले आकलन वर्ष में आयकर का भुगतान किया था
- डॉक्टरों, इंजीनियरों, वकीलों, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, और आर्किटेक्ट्स जैसे पेशेवरों ने पेशेवर निकायों के साथ पंजीकृत किया और प्रथाओं को शुरू करके पेशे को पूरा किया।
पीएम किसान योजना के फायदे
पीएम किसान योजना के अंतर्गत किसान को लाभ रु. 6000 प्रति वर्ष प्रति परिवार की तीन समान किश्तों में देय 2000 रुपये प्रत्येक, हर चार महीने मिलने वाला है।
पीएम किसान योजना की पात्रता
सभी भूमिधारी किसान परिवार, जिनके नाम पर कृषि योग्य भूमि है, योजना के तहत लाभ पाने के पात्र हैं।
प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि ऑनलइन प्रक्रिया :
- नामांकन प्रक्रिया के लिए आवश्यक शर्तें निम्नलिखित हैं :
- आधार कार्ड
- जमीन का कागज
- बचत बैंक खाता
- वीएलई किसान पंजीकरण विवरण जैसे, राज्य, जिला, उप-जिला ब्लॉक, और गांव, आधार संख्या में कुंजी, लाभार्थी का नाम, श्रेणी, बैंक विवरण, भूमि
- पंजीकरण आईडी और आधार पर मुद्रित जन्म तिथि का पूरा विवरण भरेगा। प्रमाणीकरण के लिए कार्ड..
- वीएलई भूमि विवरण जैसे सर्वेक्षण/कहता नंबर, खसरा नं और भूमि का क्षेत्रफल भूमि जोत के कागजात में उल्लेख के अनुसार।
- भूमि, आधार, बैंक पासबुक जैसे सहायक दस्तावेज अपलोड करें।
- स्व-घोषणा आवेदन पत्र को स्वीकार करें और सहेजें।
- आवेदन पत्र को सेव करने के बाद सीएससी आईडी के माध्यम से भुगतान करें।
- आधार संख्या के माध्यम से लाभार्थी की स्थिति की जाँच करें