Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana : प्रधान मंत्री मातृ वंदना योजना 2024

Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana | गर्भवती महिलाओ को सरकार दे रही पैसे | Matru Vandana Yojana |

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Pradhan Mantri matru vandana Yojana : महिला एवं आयु बाल विकास मंत्रालय द्वारा एक मातृभाषा लाभ कार्यक्रम जिसमें 19 वर्ष या उससे अधिक आयु की गर्भवती महिलाओं को 5000/- रूपये का प्रोत्साहन प्रोत्साहन दिया जाता है। प्रोत्साहन में तीन किस्तों की पेशकश की गई है और 150 दिन, 180 दिन और प्रसवपूर्व अवधि के बारे में दावा किया गया है।

यह योजना उन महिलाओं के लिए है जो काम कर रही थीं और उनकी गर्भावस्था के कारण नुकसान हुआ था। प्रोत्साहन का उपयोग गर्भवती महिलाओं के पोषण की दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जा सकता है।

ईटीएमवीवाई पोर्टेबल फैक्ट्री (एडब्ल्यूसी) के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है। आईटी/संयुक्त राज्य क्षेत्र में सामाजिक कल्याण और संप्रदाय विभाग और स्वास्थ्य एवं परिवार विभाग के समन्वय से कार्य किया जा रहा है।

प्रधान मंत्री मातृ वंदना योजना के फायदे :

पहली किस्तः बालबाड़ी केंद्र (एडब्ल्यूसी)/अनुमोदित

स्वास्थ्य सुविधा में गर्भावस्था के शीघ्र पंजीकरण के लिए 1000/- रुपये की राशि, जैसा कि संबंधित प्रशासन राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा लिया जा सकता है।

दूसरी किस्तः ₹2000/- गर्भावस्था के छह महीने बाद कम से कम एक पूर्वजन्म जांच (एएनसी) प्राप्त करने पर।

तीसरी किस्तः प्री-प्रॉडक्ट के बाद ₹2000/- पंजीकृत है और बच्चे को बीसीजी, ऑपरेशंसवी, डीपीटी, और स्टूडेंट – बी, या इसके समकक्ष / विकल्प का पहला चक्र प्राप्त हुआ है।

जननी सुरक्षा योजना (जेएसवाई) के तहत दिए जाने वाले प्रोत्साहन के तहत पात्र लाभाथयों को ऑडिट- जोखा पात्रता के लिए प्रोत्साहन मिलेगा ताकि औसत एक महिला को 6000/- रुपये प्राप्त होते हैं । .

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना पात्रता :

1. आवेदिका की आयु कम से कम 19 वर्ष होनी चाहिए और वह गर्भवती महिला होनी चाहिए।
2. आवेदिका को कामकाजी होना चाहिए और गर्भावस्था के कारण वेतन-हानि का सामना कर रही हो।
3. यह योजना केवल पहले जीवित बच्चे के लिए लागू होती है।
4. पात्र लाभार्थी बच्चे के जन्म के 270 दिनों के भीतर इस योजना के तहत लाभ के लिए आवेदन कर सकती है।
5. यदि लाभार्थी अपने दूसरे गर्भ में जुड़वां या अधिक बच्चे जन्म देती है, और उनमें से एक या अधिक लड़कियां हैं, तो उसे दूसरी लड़की के लिए PMMVY 2.0 के नियमों के अनुसार प्रोत्साहन मिलेगा।

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सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के निर्धारण के लिए मानदंड :

– अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित महिलाएं।
– 40% या उससे अधिक विकलांग महिलाएं (दिव्यांग जन)।
– बीपीएल राशन कार्ड धारक महिलाएं।
– आयुष्मान भारत के तहत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PMJAY) की लाभार्थी महिलाएं।
– ई-श्रम कार्ड धारक महिलाएं।
– किसान सम्मान निधि की लाभार्थी महिला किसान।
– मनरेगा जॉब कार्ड धारक महिलाएं।
– जिनके परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपये से कम है।
– आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी सहायिका और आशा कार्यकर्ता जो गर्भवती या स्तनपान कराने वाली महिलाएं हैं।
– NFSA एक्ट 2013 के तहत राशन कार्ड धारक महिलाएं।
– किसी अन्य श्रेणी के तहत जो केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट की जाए।

  • किसी भी राज्य योजना या भुगतान किए गए राज्य अवकाश का लाभ नहीं उठाया जाना चाहिए।
  •  फ़्रांसीसी को केंद्र सरकार या राज्य संस्थापित या सार्वजनिक क्षेत्र के निगमों के साथ नियमित रोज़गार में शामिल नहीं किया जाना चाहिए .
प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना फॉर्म कैसे भरे :

पंजीकरण के लिए, लाभार्थी को सभी प्रकार से पूर्ण रूप से निर्धारित आवेदन फॉर्म 1 – ए, संबंधित दस्तावेज और उसके पति द्वारा अनुमोदित वचनबद्धता/सहमति के साथ बेलवाड़ी केंद्र/अनुमोदित स्वास्थ्य सुविधा में जमा करना होगा।

पति का आधार विवरण उनकी सहमति के साथ, उनके / पति / परिवार के सदस्य का मोबाइल नंबर और उनके बैंक / पोस्ट ऑफिस का विवरण – पति का आधार विवरण प्रस्तुत करना आवश्यक है।

स्थापित आर्किटेक्चरल हेल्थकेयर सेंटर/अनुमोदित स्वास्थ्य केंद्र से निःशुल्क प्राप्त किया जा सकता है। फॉर्म महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की वेबसाइट से भी डाउनलोड किया जा सकता है: https://pmmvy-cas.nic.in/backoffice/useraccount/login?ReturnUrl=%2Fbackoffice%2Fhome%2F

आवेदक को पंजीकरण और किस्त के दावे के लिए निर्धारित योजना फॉर्म भरना होगा और उसे वैलीवाड़ी केंद्र/अनुमोदित स्वास्थ्य सुविधा में जमा करना होगा। लाभार्थी को रिकॉर्ड और भविष्य के संदर्भ के लिए बैलवाड़ी कार्यकर्ता/आशा/एनएनएम से पावती प्राप्त करनी चाहिए।

पंजीकरण करें और पहले किस्त के दावे के लिए, फॉर्म 1 भरकर स्वीकृत करें – यहां उपलब्ध है: एमसीपी कार्ड (मां और बाल संरक्षण कार्ड) की प्रति के साथ https://pmmvy-cas.nic.in/UserManual/Form_1A .pdf, अतिथि और उसके पति की पहचान का प्रमाण (आधार कार्ड या दोनों का अनुमत विकल्प) ड्रू और ग्राहक के बैंक/पोस्टऑफिस पर विवरण प्रस्तुत करना आवश्यक है।

दूसरी किस्त का दावा करने के लिए, अतिथि को यहां स्वीकृत रूप से आवश्यक फॉर्म 1 – बी को जमा करना होगा: गर्भावस्था के छह महीने बाद https://pmmvy-cas.nic.in/UserManual/Form_1B.pdf, साथ में ही कम से कम एक एएनसी टोकन वाले एमसीपी कार्ड की प्रति के साथ।

तीसरी किस्त का दावा करने के लिए, आवेदक को यहां स्वीकृत रूप से आवश्यक फॉर्म 1 – सी को प्रस्तुत करना आवश्यक है: https://pmmvy-cas.nic.in/UserManual/Form_1C.pdf बच्चे के जन्म पंजीकरण की प्रति और एएमसीपी कार्ड की प्रति के साथ यह विवरण है कि बच्चे को टीकाकरण का पहला चक्र या उसके समकक्ष/विकल्प प्राप्त हुआ है।

(यदि किसी ग्राहक ने योजना के तहत पंजीकृत पंजीकृत/प्रस्तुत नहीं किया है, तो दावा (ओं) को प्रस्तुत कर सकता है – एक ग्राहक किसी भी समय आवेदन कर सकता है , लेकिन गर्भावस्था के 730 दिन बाद नहीं, भले ही वह पहले किसी भी किस्त का दावा नहीं करती हो, लेकिन लाभ प्राप्त करने के लिए पात्रता और छात्रवृत्ति को पूरा किया जाता है।

(उन मामलों में जहां एमसीपी कार्ड में एलएमपी तिथि दर्ज नहीं की गई है यानी लाभार्थी योजना के तहत तीसरी किस्त के दावे के लिए दावा किया जा रहा है, ऐसे मामलों में दावा किए गए बच्चे की जन्म तिथि 460 दिनों के भीतर प्रस्तुत की जानी चाहिए, जिस अवधि के बाद कोई दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा)

प्रधान मंत्री मातृ वंदना योजना किस्त कब मिलती है :

प्रथम किश्त:

प्रपत्र 1ए भरा हुआ

एम.एस.पी. (मातृ शिशु सुरक्षा) कार्ड

पहचान के प्रमाण की प्रति (लाभार्थी का एवं अतिथि के पति का आधार कार्ड)

ग्राहक की पासबुक या बैंक का प्रमाण पत्र या बैंक का प्रमाण पत्र।

एल.एम.पी. (अंतिम मासिक चक्र) की तारीख।

(अंतिम मासिक चक्र की तारीख से 150 दिन के दस्तावेज़ जमा किये गये)

द्वितीय किश्त:

फॉर्म 1 बी भरा हुआ

एम.एस.पी. (मातृ शिशु सुरक्षा) कार्ड

एल.एम.पी. (अंतिम मासिक चक्र) की तारीख।

(अंतिम मासिक चक्र की तारीख से 180 दिन का दस्तावेज़ जमा किया गया)

तीसरी किश्त:

फॉर्म 1सी भरा हुआ

एम.एस.पी. (मातृ शिशु सुरक्षा) कार्ड

लाभार्थी का आधार कार्ड।

शिशु जन्म के पंजीकरण का प्रमाण पत्र

(शिशु के जन्म के रजिस्टर के बाद जमा किये जाने वाले दस्तावेज़)

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना FAQs :

मातृ वंदना योजना की पात्रता क्या है ?

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लिए पात्रता मानदंना

इस योजना से लाभ उठाने के लिए: महिला भारत की नागरिक होनी चाहिए। कोई भी गर्भवती या स्तनपान कराने वाली महिला जो 1 जनवरी 2017 को या उसके बाद अपने पहले बच्चे के साथ गर्भवती हुई है, वह पात्र है।

मातृ वंदना योजना का पैसा कितने दिन में आता है ?

इस प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के द्वारा पात्र गर्भवती महिलाओं को पहली किस्त में एक हजार रुपये गर्भ के 150 दिनों के अंदर, दूसरी किस्त में 2000 रुपये 180 दिनों के अंदर व तीसरी किस्त में 2000 प्रसव के बाद व शिशु के प्रथम टीकाकरण चक्र पूरा होने पर मिलते हैं।

वंदना योजना का लाभ कैसे उठाएं ?

केवल 19 साल या उससे ज्यादा उम्र की महिलाओं को ही प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना का लाभ मिल सकता है. पात्र महिलाओं को आंगनवाड़ी या स्वास्थ्य केंद्र में जाकर आवेदन भरना होगा. महिला तथा बाल विकास मंत्रालय द्वारा इस योजना का नियंत्रण किया जाता है. पहले बच्चे के जन्म पर ही गर्भवती महिलाओं को लाभ दिया जाएगा .

मातृ वंदना फॉर्म कैसे भरा जाता है ?

सरकार ने प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई) के लिए आवेदन प्रक्रिया को एक मोबाइल ऐप और एक समर्पित पोर्टल (पीएमएमवीवाईसॉफ्ट एमआईएस) की शुरुआत करके पूर्णतया डिजिटाइज़ कर दिया है, जिससे आवेदन की प्रक्रिया पेपरलेस हो गई है। पीएमएमवीवाई-सॉफ्ट एमआईएस का यूआरएल https://pmmvy.wcd.gov.in है।

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